पाकिस्तान में एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में नेशनल असेंबली की एक समिति को सूचित किया गया कि देश के 22,000 से अधिक नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.
नेशनल असेंबली पाकिस्तानी संसद का निचला सदन है.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, आंतरिक मामलों से संबंधित नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की सोमवार (6 जनवरी 2025) को राजा खुर्रम नवाज़ की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में सदस्यों ने इस चलन पर चिंता जताई और खासकर नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सांसदों के लिए इस चलन को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की.
पाकिस्तान के 22 हजार नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता
बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाएगा, जिनके साथ पाकिस्तान के दोहरी नागरिकता समझौते हैं. बैठक के दौरान, यह पता चला कि करीब 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है.
समिति के सदस्य अब्दुल कादिर पटेल ने आश्चर्य जताया कि नेशनल असेंबली के सदस्यों और न्यायाधीशों के लिए दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है, जबकि नौकरशाहों के लिए ऐसी रोक नहीं है. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को नौकरशाह के तौर पर नियुक्त न किया जाए.
पटेल ने इस तर्क को भी चुनौती दी कि नेताओं को राज्य की गोपनीयता की सुरक्षा की आवश्यकता के कारण दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है.
पाकिस्तान सरकार ने दुनिया के करीब 22 देशों के साथ दोहरी राष्ट्रीयता व्यवस्था की है । इन देशों के नागरिकों को पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त करते समय अपनी राष्ट्रीयता त्यागने की आवश्यकता नहीं है।
एनएबी ने भी जताई चिंता
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के आगा रफीउल्लाह ने दोहरी नागरिकता रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में विस्तृत आंकड़े मांगे, जिसमें यह भी शामिल है कि कितने लोगों ने अपनी विदेशी नागरिकता त्याग दी है और क्या आधिकारिक पंजीकरण निकाय एनएडीआरए के पास यह डेटा है कि ये व्यक्ति किन देशों से जुड़े हुए हैं.
अखबार की रिपोर्ट के अनुसार समिति के सदस्य ने शीर्ष भ्रष्टाचार-रोधी निकाय एनएबी (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) के अध्यक्ष का उदाहरण देते हुए दोहरी राष्ट्रीयता नियमों में ढील को लेकर भी चिंता जताई.
पाकिस्तान में नागरिकता की शर्त क्या है?
किसी व्यक्ति जन्म के समय उस व्यक्ति के माता या पिता पाकिस्तान के नागरिक होने चाहिय या जिसके माता-पिता या दादा-दादी उस क्षेत्र में पैदा हुए थे, जो 31 मार्च, 1937 को भारत का हिस्सा था.
इसके अलावा जो व्यक्ति पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट, 1951 के लागू होने के बाद पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता मिल सकती है.